हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री को बड़ी राहत, खारिज हुई ये इस मामले की याचिका
Big relief to the Union Minister from the High Court, this petition was dismissed
Big relief to the Union Minister from the High Court: जबलपुर।: केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उनके खिलाफ दायर क्रिमनल रिविजन याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी के रूप में भरे फार्म में उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी। ग्वालियर निवासी गोपी लाल भारती की ओर से दायर क्रिमिनल रिविजन में कहा गया था कि सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र में उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी नहीं दी है। इस संबंध में उन्होंने ग्वालियर के इंद्रगंज पुलिस थाने में शिकायत की थी।

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