Burhanpur Water Supply Scheme: करोड़ों खर्च करने के बाद भी क्यों अधूरा है काम? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में मांगा जवाब, कलेक्टर, नगर निगम और ठेका एजेंसी को भी नोटिस जारी
करोड़ों खर्च करने के बाद भी क्यों अधूरा है काम? High Court asked the government- why the work is incomplete even after spending crores
- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जलावर्धन योजना की बदहाली को लेकर अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
- जलावर्धन योजना का कार्य पांच साल में पूरा होना था।
जबलपुर: Burhanpur Water Supply Scheme: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में जलावर्धन योजना की बदहाली पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए बड़े अफसरों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, बुरहानपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जलावर्धन योजना का काम समय पर पूरा क्यों नहीं किया? इसके अलाव नगर निगम और ठेका एजेंसी को भी नोटिस जारी किया है।
Burhanpur Water Supply Scheme: बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जलावर्धन योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। जिसका कार्य पांच वर्ष में पूर्ण होना था। साल 2022 में डेडलाईन गुज़रने के बाद भी जलावर्धन योजना अधूरी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी महज पांच फीसदी ही काम हुआ है, जबकि अब तक 130 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। इतना ही नहीं जल योजना के लिए जहां पर पाइप डाले गए हैं, वह महज जमीन से पांच इंच नीचे ही हैं, पूरा कार्य गुणवत्ताहीन है।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मप्र नगरीय विभाग कंपनी, कलेक्टर बुरहानपुर, नगर निगम बुरहानपुर, जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड व मेसर्स रेमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। सभी अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

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