Digvijay Singh gets bail: ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। बता दें कि आरएसएस के खिलाफ एक बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर मानहानि केस के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इसकी जमानत को लेकर दिग्विजय सिंह ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुबह 11 बजे सप्तम व्यवहार न्यायाधीश महेंद्र सैनी की अदालत में पेश हुए थे। जहां उनको जमानत दे दी गई।
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Digvijay Singh gets bail: आपको बता दें कि भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत करते समय दिग्वियज सिंह ने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे। जेएमएफसी कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के विरुद्ध पहले सम्मन भेजा और बाद में भारतीय दंड विधान की धारा के तहत आरोपी बनाया था।
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Digvijay Singh gets bail: इस मामले में दिग्विजय सिंह को 2 से 3 साल की सजा भी हो सकती थी लेकिन अदालत में पेश होने के बाद दिग्विजय सिंह और उनके वकीलों ने न्यायाधीश महेंद्र सैनी के सामने पैरवी करते हुए कहा कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है जिसके सदस्य नहीं बनते और ना ही संस्था का कोई बैंक अकाउंट है उसकी मानहानि कैसे हो सकती है। इस आधार पर दिग्विजय सिंह को 50, 000 की स्थाई जमानत राशि पर अदालत ने जमानत दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
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