Ganesh Idol Rules: गणेशोत्सव से पहले शहर में सख्ती, मूर्ति निर्माण और विसर्जन को लेकर जारी हुआ आदेश, इन नियमों का करना होगा पालन

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Ganesh Idol Rules: गणेशोत्सव से पहले शहर में सख्ती, मूर्ति निर्माण और विसर्जन को लेकर जारी हुआ आदेश, इन नियमों का करना होगा पालन

Ganesh Idol Rules | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध
  • पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कदम
  • 18 अक्टूबर तक प्रभावी आदेश

इंदौर: Ganesh Idol Rules अगले महीने 14 सितंबर से गणेशोत्सव का पर्व शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दी है। (Idol Immersion Guidelines)  गणेश चतुर्थी के मद्दे नज़र इंदौर में पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। 18 अक्टूबर 2026 तक नया प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Ganesh Idol Rules इस संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा ने धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो इंदौर जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश के मुताबिक पीओपी और किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थों से मूर्ति बनाने पर रोक रहेगी।

मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को ही अनुमति

इतना ही नहीं पीओपी की मूर्तियों को बेचने, खरीदने या बाहर से इंदौर लाने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को ही अनुमति रहेंगी। साथ ही, मूर्तियों पर प्राकृतिक और गैर-विषाक्त रंगों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है। मूर्ति निर्माण और विसर्जन के दौरान होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ जनसामान्य के स्वास्थ्य और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

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पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध कब तक रहेगा?

18 अक्टूबर 2026 तक।

कलेक्टर ने आदेश कब जारी किया?

धारा 163 के तहत आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

किस प्रकार की मूर्तियों को अनुमति है?

केवल मिट्टी से बनी मूर्तियों को।