Dog Animal Registration News: अगर आप पालते हैं कुत्ता या बिल्ली तो जल्दी करा ले पंजीयन, वरना भारी जुर्माना तय, मालिकों पर लगेगा इतने रुपए का टैक्स, जानिए नया नियम

Gwalior Dog Animal Registration News: अगर आप पालते हैं कुत्ता या बिल्ली तो जल्दी करा ले पंजीयन, वरना भारी जुर्माना तय, मालिकों पर लगेगा इतने रुपए का टैक्स, जानिए नया नियम

  • Reported By: Nasir Gouri

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  • Publish Date - January 14, 2026 / 06:45 PM IST,
    Updated On - January 14, 2026 / 06:59 PM IST

Dog Animal Registration News/Image Source: symbolic

HIGHLIGHTS
  • पालतू कुत्ते और बिल्ली का पंजीयन अनिवार्य
  • हर साल देना होगा 300 रुपए शुल्क
  • ग्वालियर में शुरू हुआ नया नियम

ग्वालियर: Dog Animal Registration News:  अब ग्वालियर में पालतू कुत्ते और बिल्ली पालना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। नगर निगम ने पालतू पशुओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीयन न कराने या शुल्क जमा न करने पर 10 गुना तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

पालतू कुत्ते और बिल्ली का पंजीयन अनिवार्य (Gwalior pet registration)

Dog Animal Registration News:   नगर निगम की गाइडलाइन के अनुसार, पालतू पशु मालिक को पंजीयन शुल्क 200 रुपए और पशु की नस्ल के आधार पर 100 रुपए अतिरिक्त जमा करना होगा। इस तरह कुल 300 रुपए प्रति साल देना होगा। पंजीयन एक साल के लिए वैध होगा। नगर निगम ने यह व्यवस्था लगभग तीन महीने पहले लागू की थी, लेकिन पर्याप्त प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अब सख्ती के साथ आदेश फिर से जारी किया गया है। पंजीयन की प्रक्रिया चिड़ियाघर प्रबंधन के माध्यम से संचालित की जाएगी।

हर साल देना होगा 300 रुपए शुल्क (Gwalior dog registration)

Dog Animal Registration News:   पालतू पशु मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिन के भीतर पंजीयन कराएं। पंजीकृत पशुओं को निगम द्वारा ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा। किसी भी कार्रवाई के दौरान यदि जानवर पकड़ा जाता है, तो मालिक को ब्रांडिंग कोड दिखाना अनिवार्य होगा। इससे पालतू पशु की पूरी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी। नगर निगम के अनुसार, शहर में पालतू कुत्ते और बिल्लियों की संख्या लगभग 4 हजार से अधिक है। पंजीयन से इनकी निगरानी और शहर में स्वस्थ्य व सुरक्षा मानकों के पालन में मदद मिलेगी।

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Gwalior pet registration" के लिए शुल्क कितना है?

A1: पंजीयन शुल्क 200 रुपए है और नस्ल के आधार पर 100 रुपए अतिरिक्त, कुल मिलाकर 300 रुपए प्रति वर्ष।

"Gwalior pet registration" का ब्रांडिंग कोड क्या है?

A2: पंजीकृत पालतू पशु को नगर निगम द्वारा ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा, जो पहचान और जानकारी के लिए जरूरी है।

"Gwalior pet registration" न कराने पर क्या कार्रवाई होगी?

A3: पंजीयन न कराने या शुल्क जमा न करने पर 10 गुना तक का जुर्माना लगाया जाएगा।