Reported By: Nasir Gouri
,Dog Animal Registration News/Image Source: symbolic
ग्वालियर: Dog Animal Registration News: अब ग्वालियर में पालतू कुत्ते और बिल्ली पालना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। नगर निगम ने पालतू पशुओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीयन न कराने या शुल्क जमा न करने पर 10 गुना तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
Dog Animal Registration News: नगर निगम की गाइडलाइन के अनुसार, पालतू पशु मालिक को पंजीयन शुल्क 200 रुपए और पशु की नस्ल के आधार पर 100 रुपए अतिरिक्त जमा करना होगा। इस तरह कुल 300 रुपए प्रति साल देना होगा। पंजीयन एक साल के लिए वैध होगा। नगर निगम ने यह व्यवस्था लगभग तीन महीने पहले लागू की थी, लेकिन पर्याप्त प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अब सख्ती के साथ आदेश फिर से जारी किया गया है। पंजीयन की प्रक्रिया चिड़ियाघर प्रबंधन के माध्यम से संचालित की जाएगी।
Dog Animal Registration News: पालतू पशु मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिन के भीतर पंजीयन कराएं। पंजीकृत पशुओं को निगम द्वारा ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा। किसी भी कार्रवाई के दौरान यदि जानवर पकड़ा जाता है, तो मालिक को ब्रांडिंग कोड दिखाना अनिवार्य होगा। इससे पालतू पशु की पूरी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी। नगर निगम के अनुसार, शहर में पालतू कुत्ते और बिल्लियों की संख्या लगभग 4 हजार से अधिक है। पंजीयन से इनकी निगरानी और शहर में स्वस्थ्य व सुरक्षा मानकों के पालन में मदद मिलेगी।