अंतरजातीय विवाह करने पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

inter-caste marriage : अंतरजातीय विवाह को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने अंतरजातीय विवाह को लेकर दायर की गई

अंतरजातीय विवाह करने पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

inter-caste marriage

Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: November 18, 2022 10:09 am IST

जबलपुर : inter-caste marriage : अंतरजातीय विवाह को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने अंतरजातीय विवाह को लेकर दायर की गई आठ याचिकाओं पर सुरक्षित रखे आदेश को जारी करते हुए कहा कि, अगर कोई अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह करता है तो उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने MP धर्मस्वातंत्र्य एक्ट 2021 पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए ये बात कही है।

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inter-caste marriage : साथ ही, हाईकोर्ट ने धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने MP धर्मस्वातंत्र्य एक्ट की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ़्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि, धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए कलेक्टर को आवेदन देना होता है। अंतरजातीय विवाह पर कार्रवाई को लेकर LS हरदेनिया,आज़म खान समेत 8 लोगों ने दायर की थी याचिका।

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