Contract Employee Regularization News | Photo Credit: IBC24
भोपालः Contract Employee Regularization News मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षक निय़मितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितिकरण पर 30 दिनों में निर्णय लें। ऐसा न किए जाने पर अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने को स्वतंत्र होंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकती है।
Contract Employee Regularization News दरअसल, अतिथि शिक्षक संघ ने अपने नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही यह दलील दी गई कि वे 10 वर्ष से अधिक अवधि से स्कूलों में सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए नियमितिकरण के हकदार हैं। इस सिलसिले में समय-समय पर अभ्यावेदन दिए गए, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि DPI 30 दिनों के भीतर नियमितीकरण को लेकर अपना निर्णय सुनाए। अगर इस अवधि में फैसला नहीं लिया जाता, तो अतिथि शिक्षक दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। अब सबकी नजरें DPI के अगले कदम – फैसले पर हैं। क्या विभाग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगा या फिर कोई नया नियम बनाकर प्रक्रिया को और जटिल करेगा? यह फैसला हजारों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करेगा और सरकार की मंशा को भी उजागर करेगा।
यदि सरकार और DPI ने टालमटोल की नीति अपनाई, तो यह मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर दिख सकता है और सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है।