Contract Employee Regularization News

Contract Employee Regularization News: संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी जीत, 30 दिन के भीतर होंगे नियमित? हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Contract Employee Regularization News: संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी जीत, 30 दिन के भीतर होंगे नियमित? हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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Modified Date: February 14, 2025 / 07:08 AM IST
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Published Date: February 14, 2025 7:08 am IST
HIGHLIGHTS
  • संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी जीत
  • 30 दिनों के भीतर नियमित होंगे संविदा कर्मचारी?
  • हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

भोपालः Contract Employee Regularization News मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षक निय़मितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितिकरण पर 30 दिनों में निर्णय लें। ऐसा न किए जाने पर अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने को स्वतंत्र होंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकती है।

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Contract Employee Regularization News दरअसल, अतिथि शिक्षक संघ ने अपने नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही यह दलील दी गई कि वे 10 वर्ष से अधिक अवधि से स्कूलों में सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए नियमितिकरण के हकदार हैं। इस सिलसिले में समय-समय पर अभ्यावेदन दिए गए, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि DPI 30 दिनों के भीतर नियमितीकरण को लेकर अपना निर्णय सुनाए। अगर इस अवधि में फैसला नहीं लिया जाता, तो अतिथि शिक्षक दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। अब सबकी नजरें DPI के अगले कदम – फैसले पर हैं। क्या विभाग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगा या फिर कोई नया नियम बनाकर प्रक्रिया को और जटिल करेगा? यह फैसला हजारों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करेगा और सरकार की मंशा को भी उजागर करेगा।

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शिक्षकों में आक्रोश, हो सकता है आंदोलन

यदि सरकार और DPI ने टालमटोल की नीति अपनाई, तो यह मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर दिख सकता है और सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है।

Samvida Karmi के नियमितीकरण पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश क्या है?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिनों में निर्णय लें। यदि ऐसा नहीं होता, तो अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।

अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण के लिए हाईकोर्ट में क्यों याचिका दायर की थी?

अतिथि शिक्षक संघ ने याचिका दायर की थी क्योंकि वे 10 साल से अधिक समय से स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे, और उनका दावा था कि अब वे नियमितीकरण के हकदार हैं, लेकिन उनके आवेदन का कोई परिणाम नहीं निकला।

क्या हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अतिथि शिक्षक क्या कर सकते हैं?

यदि 30 दिनों में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अतिथि शिक्षक अदालत का रुख कर सकते हैं और अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।

सम्भव है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो जाए?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, अब यह संभावना बढ़ गई है कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकती है, हालांकि इसका फैसला DPI पर निर्भर करेगा।
 
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