High Court on Stray Cows : आवारा गायों को लेकर हाईकोर्ट सख्त.. इन जिलों के कलेक्टर्स समेत केंद्र-राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, दिए ये निर्देश
High Court on Stray Cows : आवारा गायों को लेकर हाईकोर्ट सख्त.. इन जिलों के कलेक्टर्स समेत केंद्र-राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, दिए ये निर्देश |
UP News. Source : IBC24 File Photo
- हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आवारा गायों को लेकर प्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया है।
- सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये गंभीर विषय है, गौमाता सड़को पर घूम रही है।
- ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने जनहित याचिका लगाई थी।
ग्वालियर। High Court on Stray Cows : मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आवारा गायों को लेकर प्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं के कलेक्टर्स के अलावा केंद्र ओर राज्य शासन को भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये गंभीर विषय है, गौमाता सड़को पर घूम रही है। जबकि कई गौमाता के सरंक्षण को लेकर काफी सरक्लूयर है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उनके सड़कों पर घूमने से हादसे हो रहे है। प्रशासन भी कोर्ट उचित उपाय बताएं, जिससे विस्तृत ऑर्डर किया जा सकें। कोर्ट ने इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने जनहित याचिका लगाई थी।

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