किराएदार अधिनियम के लिए मांगे गए सुझाव, अगर चाहते हैं कोई बदलाव तो आप भी दे सकते हैं सुझाव

Suggestions sought for tenant act: किराएदार अधिनियम के लिए मांगे गए सुझाव, अगर चाहते हैं कोई बदलाव तो आप भी दे सकते हैं सुझाव

किराएदार अधिनियम के लिए मांगे गए सुझाव, अगर चाहते हैं कोई बदलाव तो आप भी दे सकते हैं सुझाव

Suggestions sought for tenant act

Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: July 29, 2022 11:33 am IST

Suggestions sought for tenant act: भोपाल। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए आदर्श किराएदारी अधिनियम-2020 के आधार पर मध्यप्रदेश किराएदारी अधिनियम-2021 तैयार किया गया है। अधिनियम का प्रारूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या कोई भी जो अपने सुझाव या आपत्ति करना चाहते है, वे 16 अगस्त तक भेज सकते है।

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एमपी में भी होगी जारी

Suggestions sought for tenant act: मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही किराएदार अधिनियम 2022 लागू करने जा रही है। अभी तक मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाला आपसी समझौता होता था वो अब अधिकार बन जाएगा। यह करार कानूनी दायरे में होगा। अधिनियम का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। और नगरीय विकास विभाग ने इसे सभी कलेक्टरों को भेज दिया है। इसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा, इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।

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ये होंगे बदलाव

Suggestions sought for tenant act: अधिनियम के लागू होने के बाद किरायेदार कभी भी मकान पर कब्जा नहीं कर सकेगा। यदि कोई रहने के लिए घर किराये पर लेना चाहता है तो उसे दो महीने का एडंवास पैसा देना होगा। इसके अलावा अगर कोई काम-धंधे के लिए जगह लेना चाहता है तो उसके लिए छह महीने का एडंवास देना होगा।

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