इंदौर के मंदिर हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच में दोषी नगर निगम अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी की मांग
इंदौर के मंदिर हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच में दोषी नगर निगम अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी की मांग
इंदौर (मप्र), नौ जनवरी (भाषा) इंदौर के एक मंदिर में करीब नौ महीने पहले हुए भीषण हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले की मजिस्ट्रेटी जांच में दोषी करार दिए गए नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। यह मांग इस हादसे को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में विचाराधीन दो जनहित याचिकाओं की पैरवी कर रहे वकील ने की है।
राज्य सरकार ने अदालत के आदेश पर छह जनवरी को इस हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट पेश की।
जनहित याचिकाओं की पैरवी कर रहे वकील मनीष यादव ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा,‘‘इस रिपोर्ट में नगर निगम के तत्कालीन और वर्तमान क्षेत्रीय अधिकारी और जल यंत्रालय विभाग के तत्कालीन और वर्तमान अधिकारी को मंदिर में हुए हादसे का दोषी ठहराया गया है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।’’
यादव ने कहा कि अगर इन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो वह अदालत के सामने इस विषय में गुहार करेंगे। उन्होंने कहा,‘‘भीषण हादसे के दोषी नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जल्द प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त भी किया जाना चाहिए।’’
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की फर्श 30 मार्च को रामनवमी के हवन-पूजन के दौरान इस तरह धंस गई कि बावड़ी में गिरकर 21 महिलाओं और दो बच्चों समेत 36 लोगों की जान चली गई थी। यह मंदिर इस बावड़ी पर कथित रूप से अवैध तौर पर बनाया गया था।
अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्रशासन ने हादसे के चार दिन बाद तीन अप्रैल को बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के देवी-देवताओं की मूर्तियां अन्य देवस्थान में पहुंचाई थीं। इसके बाद आम लोगों की सुरक्षा का हवाला देते हुए बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर को ढहा दिया था। इसके साथ ही, भीषण हादसे की गवाह रही बावड़ी को मलबा डालकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था।
भाषा हर्ष राजकुमार

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