Court Decision on Akshay Kanti Bam : अक्षय कांति बम पर कोर्ट का धमाका! 17 साल पुराने केस में नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

Court Decision on Akshay Kanti Bam : कांग्रेस से बीजेपी में गए अक्षय कांति बम की ​अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है।

Court Decision on Akshay Kanti Bam : अक्षय कांति बम पर कोर्ट का धमाका! 17 साल पुराने केस में नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

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Modified Date: May 3, 2024 / 09:08 pm IST
Published Date: May 3, 2024 9:06 pm IST

Court Decision on Akshay Kanti Bam : इंदौर। लोकसभा चुनाव के बीच मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है जहां कांग्रेस से बीजेपी में गए अक्षय कांति बम की ​अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। बता दें कि 17 साल पुराने मामले में पिछले दिनों अक्षय कांति बम पर धारा 307 बढ़ाई गई थी जिसके बाद अक्षय कांति बम ने जिला कोर्ट में ​अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। बता दें कि अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार शर्मा की कोर्ट में हुई। जहां से अक्षय क्रांति बम की जमानत निरस्त कर दी गई।

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Court Decision on Akshay Kanti Bam : बता दें कि मामला 17 साल पहले खजराना थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले युनुस पर अक्षय कांति बम व उनके पिता कांतिलाल सहित पूर्व आईजी के बेटे सतवीर ने गोली चलाई थी। इस पूरे मामले में फरियादी युनुस ने शिकायत खजराना पुलिस से की थी। पुलिस ने उस समय सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।

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बता दें कि कुछ दिन पहले ही इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी थी।

 

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years