Indore News: अब बाइक में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य, प्रदेश के इन शहरों में नया हेलमेट नियम लागू, उल्लंघन पर इतने रुपए का कटेगा चालान
Indore News: अब बाइक में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य, प्रदेश के इन शहरों में नया हेलमेट नियम लागू, उल्लंघन पर इतने रुपए का कटेगा चालान
Indore News/Image Source: IBC24
- सड़क सुरक्षा का बड़ा फरमान
- पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य
- इंदौर और 4 बड़े शहरों में नया हेलमेट नियम लागू
इंदौर: Indore News: इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। इंदौर सहित भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 300 का चालान काटा जाएगा। यह निर्णय मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू किया गया है।
पीछे बैठना भी हुआ हेलमेट अनिवार्य (Indore helmet rules)
प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश के बाद यह नियम लागू किया गया है। इंदौर के डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादगी ने बताया कि लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। अक्सर देखा गया है कि पीछे बैठने वाले सवार हेलमेट नहीं पहनते, जिससे दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट लगने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है।
नया हेलमेट नियम लागू (Madhya Pradesh helmet law)
Indore News: उन्होंने कहा कि अब बिना हेलमेट किसी को भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा और ट्रैफिक पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश में हुई 13,661 सड़क दुर्घटनाओं में से 42 प्रतिशत मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुईं। इंदौर में ही जनवरी से जून 2025 के बीच 136 लोगों की मौत दोपहिया हादसों में हुई। डीसीपी कलादगी ने नागरिकों से अपील की है कि इसे चालान से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और जीवन से जोड़कर देखें।
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