Indore Pub Party Action: आधी रात पब में चल रहा था ये काम, पुलिस की अचानक एंट्री से मचा हड़कंप, हाईस्ट्रीट की नाइट पर इस मूड में थे लोग… वीडियो आया समाने

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Indore Pub Party Action: आधी रात पब में चल रहा था ये काम, पुलिस की अचानक एंट्री से मचा हड़कंप, हाईस्ट्रीट की नाइट पर इस मूड में थे लोग... वीडियो आया समाने

  • Reported By: Anshul Mukati

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 01:23 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 01:24 PM IST

Indore Pub Party Action/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • इंदौर में आधी रात DJ पर पुलिस का छापा
  • NOTCH पब का साउंड सिस्टम जब्त
  • परीक्षाओं के बीच पब में गूंजा तेज म्यूजिक

इंदौर: Indore Pub Party Action:  इंदौर में देर रात तेज ध्वनि में डीजे बजाना एक पब संचालक को महंगा पड़ गया। अपोलो हाईस्ट्रीट स्थित NOTCH पब में निर्धारित समयावधि के बाद उच्च ध्वनि स्तर पर म्यूजिक और डीजे संचालित किए जाने की सूचना पर लसूडिया पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से म्यूजिक सिस्टम जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है।

आधी रात DJ पर पुलिस का छापा! (Indore Police Raid News)

Indore Pub Party Action:  इंदौर पुलिस का एक नया रूप देखने को मिला। लसूडिया थाना क्षेत्र में स्थित एक पब में तेज म्यूजिक बजने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पब में मौजूद लोगों को नियमों की जानकारी दी।

Indore Pub Party Action:  थाना प्रभारी ने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि परीक्षाओं का समय चल रहा है, ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि तेज शोर से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। तय समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाया जा रहा था, जिसे कोलाहल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। पुलिस ने पब संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए डीजे कंसोल और साउंड सिस्टम जब्त कर लिया है।

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"इंदौर पब पर पुलिस कार्रवाई" क्यों की गई?

A1: निर्धारित समय सीमा के बाद तेज आवाज में डीजे और म्यूजिक बजाने के कारण पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

"कोलाहल अधिनियम" क्या है?

A2: यह कानून ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत तय समय और ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है।

"तेज डीजे बजाने पर क्या सजा" हो सकती है?

A3: नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, उपकरण जब्ती और संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।