Married Women Govt Jobs: इन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरकारी नौकरी में मिलेगा इस चीज का भी लाभ! हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Married Women Govt Jobs: इन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरकारी नौकरी में मिलेगा इस चीज का भी लाभ! हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Married Women Govt Jobs: इन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरकारी नौकरी में मिलेगा इस चीज का भी लाभ! हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Married Women Govt Jobs/Image Source: symbolic


Reported By: Ranjan Dave,
Modified Date: February 27, 2026 / 08:57 am IST
Published Date: February 27, 2026 8:56 am IST
HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
  • हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका सरकार को
  • ब्याही महिलाओं को अब मिलेगा पूरा EWS लाभ

Married Women Govt Jobs: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों में जन्मीं लेकिन राजस्थान में विवाह के बाद रहने वाली महिलाएं भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण की हकदार हैं। यह निर्णय वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधिपति संदीप शाह की खंडपीठ ने सुनाया। मामला महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर (नियमित भर्ती 2023) से संबंधित याचिकाओं का था। खंडपीठ ने एकलपीठ निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपीलों को खारिज कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Rajasthan High Court News)

Married Women Govt Jobs:  अधिवक्ता यशपाल खिलेरी के अनुसार, चिकित्सा विभाग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3384 पदों और नर्सिंग ऑफिसर के 6981 पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण EWS वर्ग के लिए तय किया था। याचिकाकर्ता पुनीता रानी (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और रीना कुंवर राजपूत (नर्सिंग ऑफिसर) ने EWS वर्ग में आवेदन किया। अंतरिम चयन सूची में उनका नाम था, लेकिन अंतिम चयन सूची में यह नाम हटा दिया गया, यह कहते हुए कि वे जन्मतः राजस्थान से बाहर (हरियाणा और मध्यप्रदेश) की हैं और शादी के बाद राजस्थान में आने के बावजूद EWS आरक्षण की हकदार नहीं हैं।

दूसरे प्रदेश की महिलाएं भी EWS आरक्षण की हकदार (EWS Reservation Women)

Married Women Govt Jobs:  याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता विवाह के बाद राजस्थान में निवासरत हैं और राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र जारी किए गए। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं, जिनमें स्पष्ट निर्देश हैं कि विवाह के बाद राजस्थान में रहने वाली महिलाओं को EWS प्रमाण पत्र देकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। खंडपीठ ने सभी तथ्यों और न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार की विशेष अपीलें खारिज करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में जन्मीं, लेकिन राजस्थान में विवाह के बाद रहने वाली महिलाएं भी सरकारी सेवाओं में EWS आरक्षण पाने की हकदार हैं।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।