MP High Court: ‘पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है’.. हाईकोर्ट ने पति को दी क्लीनचिट, जानिए क्या है पूरा मामला
'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है'.. 'It is not a crime to have unnatural sex with wife'.. Madhya Pradesh High Court
MP High Court. Image Source- IBC24 File
ग्वालियरः MP High Court ‘पति का पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है’.. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए पति को क्लीनचिट दी है। पत्नी ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण में हवाला देते हुए कहा कि पुरुष का पत्नी के साथ यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। यदि धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध पति द्वारा पत्नी के साथ किया जाता है, तो इसे भी अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने धारा 377 के आरोप से पति को क्लीनचिट दी, जबकि अन्य धाराओं में ट्रायल चलेगी।
मिली जानकारी के अनुसार महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि पति शराब पीकर अप्राकृतिक कृत्य करता है और दहेज की मांग करता है। दहेज देने से इनकार करने पर पति मारपीट करता है। दोनों की शादी 30 नवंबर 2020 को हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में अप्राकृतिक कृत्य और दहेज की मांग के बाद खटास आ गई। महिला ने 25 फरवरी 2024 को महिला थाना पड़ाव में एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण हवाला दिया। कोर्ट ने धारा 377 के आरोप से पति को क्लीनचिट दी, जबकि दहेज सहित धाराओं में सुनवाई चलेगी।

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