primary teacher recruitment in mp : जबलपुर। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का अहम आदेश आया है। भर्ती प्रक्रिया में 21 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को शामिल करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 18 वर्ष उम्र की पात्रता रखी गई थी, लेकिन भर्ती प्रकिया में उम्र 21 वर्ष उम्र की शर्त रख दी गई, जिसे लेकर 2 उम्मीदवारों ने शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी थी।
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अब इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है और एक हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
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