Reported By: Vijendra Pandey
, Modified Date: March 22, 2024 / 06:14 PM IST, Published Date : March 22, 2024/6:13 pm ISTHigh Court on Civil Judge Exam : जबलपुर। मध्यप्रदेश की अदालतों के लिए हो रही सिविल जज भर्ती परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ ना देने पर ऐतराज जताया है और 100 से ज्यादा दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग से मैरिट लिस्ट बनाकर उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट में ये याचिका दिव्यांग अभ्यर्थियों ने दायर की थी।
High Court on Civil Judge Exam : इसमें कहा गया था दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासकीय भर्तियों में 6 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है लेकिन 12 मार्च को हुई सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग से मैरिट लिस्ट नहीं बनाई गई और 100 से ज्यादा दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया।
मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा विभाग को ये निर्देश दिया है कि वो दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग से मैरिट लिस्ट बनाएं और उन्हें 31 मार्च को होने जा रही मुख्य परीक्षा में शामिल करें।