अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट का फैसला, इस जिलों के SDM को दिए ये आदेश, जानें क्या है मामला

High court on encroachment case : मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में अतिक्रमणों के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है।

अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट का फैसला, इस जिलों के SDM को दिए ये आदेश, जानें क्या है मामला

High court on encroachment case

Modified Date: August 30, 2024 / 11:06 pm IST
Published Date: August 30, 2024 11:04 pm IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में अतिक्रमणों के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र वाले जिलों के एसडीएम को आदेश दिया है कि वो नदी के हाई फ्लड लेवल से तीन सौ मीटर का दायरा निर्धारित करें।

read more : Adhar Card Free Update Last Date: फ्री में आधार अपडेट कराने की डेडलाइन करीब.. आज ही कराएं वरना आएगी ये बड़ी समस्या, पढ़े ये जरूरी खबर

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि नर्मदा के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर के दायरे का चिन्हांकन याचिका के पक्षकारों की मौजूदगी में इसी रेनी सीज़न में कर लिया जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले ही ये निर्देश दे ऱखे हैं कि नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे से अतिक्रमणों को हटाया जाए। अब तक 300 मीटर का ये दायर निर्धारित नहीं हो पाया था।

 ⁠

 

कोर्ट ने कहा है कि बारिश के दिनों में जब नदी अपने उफान पर होती है तब उसके अधिकतम जलस्तर से 300 मीटर के दायरे को निर्माण कार्यों के लिए प्रतिबंधित दायरा माना जाए। इसी निर्देश के साथ हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 सिंतबर की तारीख तय कर दी है।

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो


लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years