फिर Love Jihad की चिंगारी..’कानून’ पर धर्मांतरण भारी! कठोर कानून के बाद भी आखिर क्यों नहीं रुक रही है लव जिहाद की घटनाएं?

कठोर कानून के बाद भी आखिर क्यों नहीं रुक रही है लव जिहाद की घटनाएं! love jihad not stopping even after strict laws?

फिर Love Jihad की चिंगारी..’कानून’ पर धर्मांतरण भारी! कठोर कानून के बाद भी आखिर क्यों नहीं रुक रही है लव जिहाद की घटनाएं?
Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 pm IST
Published Date: October 8, 2022 12:16 am IST

शैलेंद्र द्विवेदी/टीकमगढ़। love jihad not stopping मध्यप्रदेश में 2021 से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू है। जिसमें पांच से दस साल सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला टीकमगढ़ के खरगापुर में सामने आया है। जहां आरोपी ने दोस्ती की आड़ में दुष्कर्म किया। फिर अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी डाला।

Read More; त्योहार से पहले आम आदमी को बड़ा झटका, इतने रुपए बढ़े गैस के दाम, कल से लागू होगी नई कीमत

टीकमगढ़ की घटना से एक बार फिर सवाल वहीं का वहीं कि..आखिर कठोर कानून के बाद भी लव जिहाद की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही।

 ⁠

Read More: बोल्डनेस के मामले में इस लड़के ने उर्फी जावेद को भी छोड़ा पीछे, शरीर पर सिर्फ पत्ते लटकाकर बनाया वीडियो

love jihad not stopping  धरना प्रदर्शन कर रहे टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में जहां लव जिहाद की घटना का मामला सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने बाजार बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी लगते ही टीकमगढ़ एसडीओपी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद खरगापुर सहित पूरे जिले में तनाव का माहौल है।

Read More: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा! सरकार इस दिन खाते में ट्रांसफर करेंगी 12वीं किस्त का पैसा

लोगों ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को डरा-धमका कर पहले दुराचार किया। फिर अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने के लिए भी दबाव बनाया। जिसके बाद पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है।

Read More: BSP प्लांट में एक और हादसा, स्टील मेल्टिंग शॉप में लगी भीषण आग, एक ही हफ्तें में हुई तीसरी बड़ी घटना 

बहरहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ धारा 376, 366, 506, 109 सहित पॉस्को एक्ट और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जिसमें आरोपी को पांच से दस साल सजा का प्रावधान है। फिलहाल टीकमगढ़ में एक बार फिर लव जिहाद की चिंगारी भ़ड़की है। जहां कानून को ताक पर रखकर धर्म परिवर्तन की साजिश भी रची जा रही थी।

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक


लेखक के बारे में

IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।