कोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने का आदेश जारी

कोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने का आदेश जारी! MP Government Issued Order for Apply 27 Percent OBC Reservation on All Recruitment

कोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने का आदेश जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: September 2, 2021 5:54 pm IST

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रदेश में सरकारी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है। लेकिन 27 प्रतिशत आरक्षण सिर्फ उन्हीं भर्तियों में लागू होगी, जिनके मामले कोर्ट में लंबित न हो। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह आदेश महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर जारी किया है।

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बता दें कि इससे पहले सरकारी भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। फिलहाल प्रदेश की कुछ भर्तियों के मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें 27 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा।

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