Publish Date - November 4, 2025 / 04:21 PM IST,
Updated On - November 4, 2025 / 05:01 PM IST
HIGHLIGHTS
10 घंटे से अधिक बिजली देने पर वेतन कटेगा
ऑपरेटर से लेकर जीएम तक अधिकारियों पर लागू होगा आदेश।
उमंग सिंघार बोले - किसानों और कर्मचारियों दोनों के साथ अन्याय।
भोपाल।MP News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि फीडरों में निर्धारित समय से अधिक बिजली आपूर्ति करने पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है। कंपनी के सीएमडी ए.के. जैन ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी क्षेत्र में कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन कटौती की जाएगी।
MP News: जारी आदेश के अनुसार यदि 1 दिन में 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो ऑपरेटर का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। यदि 2 दिन तक ऐसा होता है तो जूनियर इंजीनियर का 1 दिन का वेतन कटेगा। 5 दिन तक नियमों का उल्लंघन होने पर डीजीएम (DGM) का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। वहीं 7 दिन तक लगातार 10 घंटे से अधिक आपूर्ति मिलने पर जीएम (GM) का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। सीएमडी ए.के. जैन ने अपने निर्देशों में राज्य शासन के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि कृषि फीडरों पर बिजली आपूर्ति का समय 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रदेश में गरमाई सियासत
बिजली विभाग के नए फरमान के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे लेकर कहा कि क्या बिजली की प्रदेश में कमी हो गई है? यह किसान और कर्मचारियों के साथ अन्याय है। मध्यप्रदेश में बिजली की कमी है। कटौती हो रही है। भोपाल में तक कटौती हो रही है। सरकार को समझना चाहिए कि 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। यह किसानों के साथ बेइमानी है।