MP Police salute Order: मध्यप्रदेश में अब सीएम, मंत्रियों के साथ सांसद और विधायकों को भी सैल्यूट करेंगे पुलिस अफसर और कर्मचारी

MP Police salute Order: मध्यप्रदेश में अब सीएम, मंत्रियों के साथ सांसद और विधायकों को भी सैल्यूट करेंगे पुलिस अफसर और कर्मचारी

MP Police salute Order: मध्यप्रदेश में अब सीएम, मंत्रियों के साथ सांसद और विधायकों को भी सैल्यूट करेंगे पुलिस अफसर और कर्मचारी

(MP Police salute Order, Image Credit: IBC24 Customize)

Modified Date: April 25, 2025 / 10:15 pm IST
Published Date: April 25, 2025 10:12 pm IST
HIGHLIGHTS
  • डीजीपी ने सांसदों-विधायकों को सैल्यूट करने का आदेश दिया।
  • यह आदेश 24 अप्रैल को प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को भेजा गया।
  • आठ पुराने सर्कुलरों का हवाला इस आदेश में दिया गया।
  • पुलिस को जनप्रतिनिधियों से शिष्ट व्यवहार रखने की हिदायत दी गई।
  • पुराना सर्कुलर अब नए आदेश के चलते फिर चर्चा में आ गया है।

भोपाल: MP Police salute Order: मध्यप्रदेश में अब पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सांसद और विधायकों को भी सैल्यूट करना होगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवानी ने यह आदेश 24 अप्रैल को जारी किए हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्ट व्यवहार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जब भी सांसद या विधायक पुलिस से मिलें तो उन्हें प्राथमिकता दी जाए और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया जाए।

डीजीपी ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसके तहत सांसद और विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों या सामान्य मुलाकातों में वर्दीधारी पुलिस अफसर और कर्मचारी सैल्यूट करके उनका सम्मान करेंगे। यह कदम उनके सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

Read More : Waqf Amendment Law: वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में कहा- धार्मिक अधिकार में नहीं होगा कोई हस्तक्षेप

 ⁠

आठ सर्कुलर का हवाला

डीजीपी कैलाश मकवानी ने सांसदों और विधायकों के सम्मान को लेकर जो नए निर्देश जारी किए हैं, उसमें सरकार द्वारा पहले जारी किए गए आठ पुराने सर्कुलरों का जिक्र किया गया है। ये सर्कुलर क्रमश: 23 जनवरी 2004, 18 मई 2007, 22 मार्च 2011, 24 अक्टूबर 2017, 19 जुलाई 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 नवंबर 2021 और 4 अप्रैल 2022 को जारी किए गए थे।

चार महीने पुराना सर्कुलर बना चर्चा का विषय

करीब चार महीने पहले, जब पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना रिटायर होने वाले थे, तब स्पेशल डीजी शैलेष सिंह ने एक नया सर्कुलर जारी किया था। जिसमें 2007 के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि अब मुख्यमंत्री, मंत्री और पुलिस अफसरों को सलामी परेड नही दी जाएगी। केवल राज्यपाल को ही सलामी दी जा सकती है।

Read More : हर्षल को चार विकेट, सनराइजर्स ने सुपरकिंग्स को 154 रन पर समेटा


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।