Waqf Amendment Law: वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में कहा- धार्मिक अधिकार में नहीं होगा कोई हस्तक्षेप |

Waqf Amendment Law: वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में कहा- धार्मिक अधिकार में नहीं होगा कोई हस्तक्षेप

Waqf Amendment Law: वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में कहा- धार्मिक अधिकार में नहीं होगा कोई हस्तक्षेप

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Modified Date: April 25, 2025 / 08:26 PM IST
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Published Date: April 25, 2025 8:26 pm IST
HIGHLIGHTS
  • केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून का बचाव किया।
  • वक्फ को धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय बताया गया।
  • सरकार ने कोर्ट से कानून के प्रावधान पर अंतरिम रोक न लगाने की अपील की।
  • जेपीसी ने 36 बैठकें कीं और 97 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव प्राप्त किए।

दिल्ली : Waqf Amendment Law: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट पर हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में सरकार ने इस कानून का बचाव किया है और कहा कि, पिछले 100 साल से वक्फ बाई यूजर अर्थात् वक्फ का उपयोग करने वाले को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, ना कि मौखिक रूप से। वहीं, सरकार का कहना है कि वक्फ मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय है।

केंद्र सरकार ने आगे यह भी कहा कि, वक्फ संशोधन कानून के तहत मुतवल्ली का काम धर्मनिरपेक्ष है न कि धार्मिक। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को दर्शाता है और इसे बहुमत से पारित किया गया है।

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केंद्र सरकार का कोर्ट से अनुरोध

केंद्र सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह वक्फ संशोधन कानून के किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक न लगाए। सरकार का कहना है कि इस कानून से किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, बल्कि यह केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

केंद्र सरकार ने जेपीसी की 36 बैठकें की

इस बिल को पारित करने से पहले केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की 36 बैठकें की थीं, जिसमें 97 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव और ज्ञापन दिए थे। इसके साथ ही समिति ने देश के 10 बड़े शहरों का भी दौरा कर लोगों से उनके विचार प्राप्त किए थे।

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वक्फ संशोधन कानून क्या है?

वक्फ संशोधन कानून वक्फ के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुधारने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य वक्फ की निगरानी और सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

केंद्र सरकार ने इस कानून का बचाव क्यों किया?

सरकार का कहना है कि इस कानून से किसी के धार्मिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि यह वक्फ के प्रबंधन में सुधार के लिए है।

केंद्र सरकार ने कोर्ट से क्या अनुरोध किया?

सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस कानून के किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक न लगाए, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल प्रबंधन सुधारना है।

संयुक्त संसदीय समिति ने कैसे काम किया?

केंद्र सरकार ने बताया कि जेपीसी ने 36 बैठकें कीं और 97 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव और ज्ञापन प्राप्त किए, साथ ही 10 बड़े शहरों का दौरा किया।