Allegations of discrimination regarding compensation:भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव का सिलसिला खत्म हो गया है। जिसके बाद चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु के बाद मिली राशी को लेकर कर्मचारी संघ ने मुआवजे में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में मरने पर कम और लोकसभा विधानसभा निर्वाचन चुनाव में मरने पर ज्यादा सहायता मिलने का आरोप लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में 30 लाख रूपए और लोकसभा विधानसभा चुनाव में 15 से 30 लाख रूपए देने का आदेश था।
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Allegations of discrimination regarding compensation: राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 दिसंबर 2020 को जारी आदेश के तहत पंचायत और नगरीय निकाय के उप चुनाव के लिए 30 लाख रूपए दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं अभी संपन्न हुए नगरीय चुनाव में मृत्यु होने पर 8 लाख रूपए की सहायता राशि दी गई है, जबकि 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ₹30 लाख दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए थे।
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Allegations of discrimination regarding compensation: वहीं लोकसभा विधानसभा में कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 से 30 लाख रूपए की सहायता मिलती है राज्य निर्वाचन आयोग ने इस निर्वाचन में मृत कर्मचारियों को 8 लाख दिए गए हैं, यह उचित नहीं है। मृत्यु किसी भी समय, कहीं भी हो, मृत्यु,मृत्यु होती है उसको कम ज्यादा से नहीं आंका जा सकता निर्वाचन ड्यूटी में मृत कर्मचारियों को परिवारों को कोरोना काल और लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह रूपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है।
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