Collector Guilty in Contempt Case: कलेक्टर ने नहीं माना यह आदेश, हाईकोर्ट ने ठहराया दोषी, आज फिर होगी मामले की सुनवाई

कलेक्टर ने नहीं माना यह आदेश, हाईकोर्ट ने ठहराया दोषी, Ujjain collector did not follow order, High Court held him guilty

Collector Guilty in Contempt Case: कलेक्टर ने नहीं माना यह आदेश, हाईकोर्ट ने ठहराया दोषी, आज फिर होगी मामले की सुनवाई

Delhi High Court Latest News। Source- IBC24 Archive

Modified Date: July 10, 2024 / 10:33 am IST
Published Date: July 10, 2024 10:33 am IST

इंदौरः Ujjain collector did not follow order जमीन नामांतरण के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने यानी अवमानना के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। अब इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। कलेक्टर को सजा के प्रश्न पर हाईकोर्ट दलीलें सुनेगा।

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Ujjain collector did not follow order दरअसल, उज्जैन के नलखेड़ा में किसान गुलाब प्रजापति व अन्य की जमीन को सीलिंग के तहत प्रशासन ने लिया था। फिर नियम आया कि सरकार ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी है, पर कब्जा नहीं दिया है तो जमीन छोड़नी होगी। जमीन मालिक ने याचिका लगाई तो हाईकोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद जमीन मालिक ने नामांतरण के लिए तहसीलदार के यहां आवेदन किया, पर उसे खारिज कर दिया गया। इस पर हाईकोर्ट में नामांतरण अर्जी दायर की गई। हाईकोर्ट ने जमीन नामांतरण याचिकाकर्ता के पक्ष में करने के आदेश दिए, फिर भी इसका पालन नहीं हुआ। इसी मामले को लेकर उज्जैन कलेक्टर को अवमानना मामले में दोषी ठहराया गया है। अब इस मामले पर आज फिर सुनवाई होगी।

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।