अकोला में गावली समुदाय के नेता की हत्या के जुर्म में 10 लोगों को आजीवन कारावास
अकोला में गावली समुदाय के नेता की हत्या के जुर्म में 10 लोगों को आजीवन कारावास
अकोला, 21 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र में अकोला की एक अदालत ने ‘गावली समाज’ के प्रदेश अध्यक्ष किसानराव हुंडीवाले की हत्या के मामले में 10 लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनकी मई 2019 में हत्या कर दी गई थी।
विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि जिला एवं सत्र अदालत ने श्रीराम गवांडे, रंजीत गवांडे, विक्रम गवांडे, सूरज गवांडे, धीरज गवांडे, विशाल तायडे, सतीश तायडे, प्रतीक टोंडे, मयूर अहीर और दिनेश राजपूत को दोषी ठहराया।
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने प्रवीण श्रीराम गावंडे, मंगेश गावंडे, दीपाली गावंडे, नम्रता गावंडे और शेख साबिर को बरी कर दिया।
गावली समुदाय के प्रभावशाली नेता हुंडीवाले पर छह मई, 2019 को अकोला शहर में चैरिटी आयुक्त के कार्यालय के अंदर हमला किया गया था।
पुलिस के अनुसार, हुंडीवाले और कुछ आरोपियों के बीच एक शैक्षणिक संस्थान के नियंत्रण को लेकर विवाद के कारण संबंध तनावपूर्ण थे, और आयुक्त के कार्यालय में उनके बीच तीखी बहस हुई थी जिसके बाद हुंडीवाले पर हमला कर दिया गया।
पीड़ित के सिर पर अग्निशामक यंत्र के सिलेंडर से वार किया गया, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं।
सिविल लाइंस थाने में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
भाषा नोमान मनीषा
मनीषा


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