बंबई उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर अधिकारियों को फटकार लगाई

बंबई उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर अधिकारियों को फटकार लगाई

बंबई उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर अधिकारियों को फटकार लगाई
Modified Date: January 23, 2026 / 07:23 pm IST
Published Date: January 23, 2026 7:23 pm IST

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय संबंधी उसके आदेशों की ‘जानबूझकर अवहेलना’ पर शुक्रवार को नगर निकाय के अधिकारियों को फटकार लगाई।

अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकारी भी उसी अशुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं और वे किसी ‘अलग दुनिया’’ में नहीं रह रहे हैं। अदालत ने उनका वेतन रोकने की चेतावनी भी दी।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने और गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को सुधारने के लिए उपाय करने में विफल रहने पर मुंबई और नवी मुंबई के नगर आयुक्तों के वेतन रोकने की चेतावनी दी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से बार-बार जारी किए गए उसके आदेशों की ‘‘जानबूझकर अवहेलना’’ की गई है।

पीठ ने कहा,‘‘(अदालती आदेशों का पालन न करने पर) हम आयुक्तों का वेतन रोक देंगे। इसे चेतावनी समझें।’’

मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर निकाय के अधिकारी भी मुंबई में हर किसी की तरह उसी हवा में सांस ले रहे हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘आप किसी अलग दुनिया में नहीं रह रहे हैं। हम सब एक ही हवा में सांस ले रहे हैं।’’

उच्च न्यायालय ने 2023 में वायु प्रदूषण का स्वतः संज्ञान लिया था और वायु प्रदूषण पर काबू के लिए महानगरपालिकाओं और अन्य प्राधिकारियों को कई निर्देश जारी किए थे।

भाषा

धीरज अविनाश

अविनाश


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