सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजन को 38.68 लाख रुपये का मुआवजा
सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजन को 38.68 लाख रुपये का मुआवजा
ठाणे, एक अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने चार साल पहले एक तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक की टक्कर लगने से जान गंवाने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 38.68 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एमएसीटी सदस्य आर वी मोहिते ने मंगलवार को अपने आदेश में ट्रेलर ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता को यह राशि पीड़ित अक्षय संजय घोले के अभिभावक और बहन को संयुक्त रूप से और अलग-अलग देने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता बलदेव बी राजपूत ने न्यायाधिकरण को बताया कि 18 अगस्त, 2021 को ट्रक द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे घोले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। एमएसीटी ने पाया कि ट्रेलर ट्रक तेज गति से चलाया जा रहा था।
न्यायाधिकरण ने पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन की बीमाकर्ता की दलील को भी खारिज कर दिया और कहा कि दस्तावेजों से साबित होता है कि दुर्घटना की तारीख को ट्रेलर चालक के पास वैध लाइसेंस, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र था।
न्यायाधिकरण ने घोले की एक एयरलाइन में हैंडीमैन सह रैंप ड्राइवर के रूप में उनकी अस्थायी सेवा से 2.2 लाख रुपये के वार्षिक भत्ते के आधार पर 36.68 लाख रुपये के कुल मुआवजे की गणना की।
न्यायाधिकरण ने मुआवजे के एक हिस्से के व्यवस्थित निवेश का भी आदेश दिया, जिसमें सभी तीनों दावेदारों के लिए पांच-पांच लाख रुपये को पांच साल के लिए सावधि जमा में निवेश किया जाएगा।
भाषा सुमित अमित
अमित

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