सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 54 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश

सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 54 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश

सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 54 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश
Modified Date: November 23, 2025 / 07:54 pm IST
Published Date: November 23, 2025 7:54 pm IST

ठाणे, 23 नवंबर (भाषा) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में ठाणे में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को 54 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान किए जाने का आदेश दिया।

पचपन वर्षीय राजेंद्र दिगंबर जामदार 23 मई, 2018 को ओवला नाका में मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि तभी एक ऑटो रिक्शा से बचने का प्रयास करते समय वह मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के समय, जामदार एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी में ‘सेल्स मैनेजर’ थे और उनका मासिक वेतन 41,000 रुपये था।

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एमएसीटी की सदस्य रुपाली मोहिते ने 20 नवंबर के अपने आदेश में 54,59,930 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें भविष्य की आय के लिए हुए नुकसान की राशि भी शामिल है।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल


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