कांग्रेस ने 2024 के विस चुनाव से पहले मतदाता सूचियों पर आपत्ति नहीं जताई थी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कांग्रेस ने 2024 के विस चुनाव से पहले मतदाता सूचियों पर आपत्ति नहीं जताई थी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुंबई, सात अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नामों के साथ हस्ताक्षरित घोषणापत्र प्रस्तुत करने को कहा, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से कथित तौर पर शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है।
सीईओ एस चोकलिंगम द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाशित मसौदा और अंतिम मतदाता सूचियों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।
गांधी ने बृहस्पतिवार को 2024 के चुनाव से कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र के आंकड़ों के विश्लेषण का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग के माध्यम से भाजपा द्वारा चुनावों में ‘‘भारी आपराधिक धोखाधड़ी’’ किये जाने का आरोप लगाया।
सीईओ के पत्र में कहा गया है कि गांधी को यह घोषणा करनी होगी कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 के तहत उनके द्वारा दिया गया बयान, उनकी जानकारी के अनुसार सत्य है और उन्हें पता है कि मतदाता सूची के संबंध में गलत घोषणा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है।
इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची के मसौदे अगस्त, 2024 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ साझा किए गए थे और अंतिम मतदाता सूची सितंबर 2024 में साझा की गई थी, लेकिन पार्टी ने इन सूचियों के खिलाफ क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की अपील दायर नहीं की।
पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करके चुनाव नतीजों पर सवाल उठाया जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि गांधी को मतदाता पंजीकरण नियमावली के नियम 20(3)(बी) के तहत संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करके उसे वापस करना होगा ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।
भाषा
देवेंद्र पवनेश
पवनेश

Facebook



