ठेकेदार की आत्महत्या: पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को अग्रिम ज़मानत मिली, मनसे नेता को कोई राहत नहीं
ठेकेदार की आत्महत्या: पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को अग्रिम ज़मानत मिली, मनसे नेता को कोई राहत नहीं
पुणे, 23 जुलाई (भाषा) पुणे की एक सत्र अदालत ने भवन निर्माण ठेकेदार खलील शेख की आत्महत्या के मामले में पूर्व विधायक रविंद्र धंगेकर और उनकी पत्नी प्रतिभा धंगेकर को अग्रिम जमानत दे दी, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता बाला शेडगे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी ने धंगेकर दंपति को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक-एक जमानतदार पर कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी।
यह मामला 65 वर्षीय भवन निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार एवं श्रमिक आपूर्तिकर्ता खलील शेख की 16 जुलाई को गुलटेकड़ी स्थित आवास पर कथित आत्महत्या से जुड़ा है। उनकी पत्नी सुल्ताना शेख की शिकायत पर स्वारगेट पुलिस ने रविंद्र धंगेकर, उनकी पत्नी बाला शेडगे, रघुनाथ गौड़ा तथा आठ अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
भाषा राखी रंजन
रंजन

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