अदालत ने 41 मामलों में 83 साल के कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया

अदालत ने 41 मामलों में 83 साल के कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया

अदालत ने 41 मामलों में 83 साल के कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया
Modified Date: July 19, 2023 / 06:25 pm IST
Published Date: July 19, 2023 6:25 pm IST

मुंबई, 19 जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने 30 साल के एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है जिसे 41 मामलों में लगभग 83 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों द्वारा दी गई किसी भी सजा में ‘निवारक’ और ‘सुधारात्मक’ उद्देश्यों के बीच उचित संतुलन बनाकर रखना होगा।

दोषी असलम शेख दिसंबर 2014 से जेल में बंद है। उसे चोरी से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इस समय वह पुणे की यरवदा जेल में बंद है।

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उसकी सभी सजा एक के बाद एक चलनी थीं क्योंकि निचली अदालतों ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि सजा पिछली दोषसिद्धियों और सजाओं के साथ-साथ चलेंगी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने शेख की याचिका पर 17 जुलाई को सुनाये फैसले में कहा कि अदालतें न्याय के लिए हैं और किसी भी निचली अदालत ने रोकथाम और सुधार की दंडात्मक नीति पर विचार नहीं किया।

भाषा वैभव माधव

माधव


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