अदालत ने अभिनेता केआरके को वाशु भगनानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोका

अदालत ने अभिनेता केआरके को वाशु भगनानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोका

अदालत ने अभिनेता केआरके को वाशु भगनानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोका
Modified Date: December 19, 2025 / 11:18 pm IST
Published Date: December 19, 2025 11:18 pm IST

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान (केआरके) को फिल्म निर्माता वाशु भगनानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया।

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक रूप से फिल्म समीक्षा की आड़ में भगनानी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि ‘किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति के निजता के अधिकार और सार्वजनिक छवि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

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भगनानी ने खान के खिलाफ 2021 की शुरुआत में ‘सुनियोजित बदनामी अभियान’ चलाने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

भगनानी ने खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने (केआरके ने) उनके (भगनानी के) के खिलाफ ‘अत्यंत अपमानजनक और अरुचिकर’ सिलसिलेवार ट्वीट और वीडियो पोस्ट किये थे।

भगनानी ने याचिका में अंतरिम निषेधाज्ञा के तहत खान को तब तक कोई भी अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया था, जब तक खान के खिलाफ उनका मुख्य मानहानि का मुकदमा तय नहीं हो जाता।

भगनानी ने अदालत को खान से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।

भाषा जितेंद्र देवेंद्र

देवेंद्र


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