ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने 2016 में सात वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश वी वी विरकर ने मंगलवार को दिए आदेश में 28 वर्षीय आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां का पता नहीं चल रहा है और उनसे जिरह नहीं की गयी। न्यायाधीश ने अन्य गवाहों के बयान स्वीकार कर लिए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। हिवराले ने अदालत को बताया कि 30 सितंबर 2016 को जब पीड़िता नवी मुंबई के कोपरखैरणे इलाके में अपने घर के बाहर खेल रही थी, तो आरोपी उसे चॉकलेट देने का लालच देकर एक सुनसान जगह पर ले गया तथा वहां उसका यौन शोषण किया।
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उन्होंने बताया कि वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटायी की तथा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया।