कोविड-19: आंध्र प्रदेश में 18 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा
कोविड-19: आंध्र प्रदेश में 18 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा
अमरावती (आंध्र प्रदेश), 11 जनवरी (भाषा) कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में 18 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा जोकि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 जनवरी तक लागू रहेगा। एक सरकारी आदेश में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।
प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अनिल कुमार सिंघल ने रात्रिकालीन कर्फ्यू 18 जनवरी से लागू होने के संबंध में मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया।
आंध्र प्रदेश सरकार ने गत कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सोमवार को रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था।
बाद में जारी किए गए संशोधित आदेश में रात्रि कर्फ्यू 18 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू रहने की जानकारी दी गई।
आदेश में कहा गया कि सरकार ने खुले में होने वाले कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 200 लोगों के और बंद स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 100 लोगों के ही जमा होने की अनुमति देने का फैसला किया है।
इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 17 जनवरी से केवल ऑनलाइन तरीके से सुनवाई का फैसला किया है।
उच्च न्यायालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, अगले आदेश तक मामलों की ऑनलाइन सुनवाई जारी रहेगी।
भाषा शफीक पवनेश
पवनेश

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