अदालत ने अल्पसंख्यक संस्थानों में 11वीं कक्षा के दाखिले में कोटा तय करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

अदालत ने अल्पसंख्यक संस्थानों में 11वीं कक्षा के दाखिले में कोटा तय करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

अदालत ने अल्पसंख्यक संस्थानों में 11वीं कक्षा के दाखिले में कोटा तय करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई
Modified Date: June 12, 2025 / 04:21 pm IST
Published Date: June 12, 2025 4:21 pm IST

मुंबई, 12 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी)और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 11वीं कक्षा की सीट आरक्षित करने के लिए कहा गया है।

न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की पीठ ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में संवैधानिक/सामाजिक आरक्षण लागू करने के लिए सरकार के स्कूली शिक्षा और खेल विभाग द्वारा छह मई को जारी किए गए प्रस्ताव को चुनौती देने वाली कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे याचिकाकर्ताओं की दलीलों में दम नजर आया और इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए सामाजिक आरक्षण का आदेश लागू नहीं होगा।

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उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह प्रस्ताव के उस खंड पर रोक लगा रही है, जिसमें आरक्षण देने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है।

पीठ ने सरकार को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को तय की।

भाषा संतोष माधव

माधव


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