ई-कॉमर्स कंपनी मध्यस्थ होने के कारण उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता: उपभोक्ता आयोग

ई-कॉमर्स कंपनी मध्यस्थ होने के कारण उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता: उपभोक्ता आयोग

ई-कॉमर्स कंपनी मध्यस्थ होने के कारण उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता: उपभोक्ता आयोग
Modified Date: June 26, 2025 / 08:38 pm IST
Published Date: June 26, 2025 8:38 pm IST

मुंबई, 26 जून (भाषा) मुंबई के एक उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि ‘फ्लिपकार्ट’ ऑनलाइन खरीद में ‘मात्र मध्यस्थ’ होने के कारण ‘उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता’, तथा ई-कॉमर्स मंच और टेलीविजन निर्माण कंपनी थॉमसन को एक ग्राहक को त्रुटिपूर्ण टीवी बेचे जाने को लेकर सेवा में कमी का दोषी पाया।

दक्षिण मुंबई स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस महीने की शुरुआत में पारित आदेश में कहा कि समस्या को हल के लिए निर्माता द्वारा किए गए प्रयास के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है, जो ‘लापरवाह दृष्टिकोण’ को दर्शाता है।

इसने ई-कॉमर्स कंपनी और निर्माता को त्रुटिपूर्ण टीवी के लिए भुगतान की गई 13,999 रुपये की राशि ब्याज सहित वापस करने के साथ-साथ मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 15,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया।

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शिकायतकर्ता ने 19 फरवरी 2021 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से थॉमसन ब्रांड का एलईडी टीवी खरीदा था, लेकिन जल्द ही इसमें तकनीकी गड़बड़ियां आने लगीं। निर्माता और ऑनलाइन विक्रेता से समस्या को हल करने को लेकर बार-बार किए गए प्रयास व्यर्थ गए, क्योंकि कोई प्रभावी समाधान नहीं दिया गया या उत्पाद को बदला नहीं गया।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया।

फ्लिपकार्ट ने दलील दी कि वह केवल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाने वाले एक ऑनलाइन मध्यस्थ के रूप में काम करता है तथा माल बेचता या बनाता नहीं है। साथ ही उसने कहा कि शिकायतकर्ता ने 10 दिन में उत्पाद बदलवाने की नीति का उपयोग नहीं किया, जिसके बाद जिम्मेदारी निर्माता पर आ गई।

फ्लिपकार्ट ने कहा कि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ‘सेवा प्रदाता’ नहीं है।

थॉमसन टीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि उत्पाद वारंटी के अंतर्गत आता है तथा मानक शर्तों के अनुसार, उसकी समस्याओं का समाधान किया गया है।

आयोग ने वारंटी के तहत त्रुटिपूर्ण उत्पाद की मरम्मत या उसे बदलने में विफलता को ‘‘सेवा में कमी’’ और ‘‘अनुचित व्यापार व्यवहार’’ बताया।

ई-कॉमर्स कंपनी की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए आयोग ने कहा कि बिल पर फ्लिपकार्ट का नाम था तथा ग्राहक सेवा उसके मंच के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।

आयोग ने कहा कि इसलिए, यह ‘‘दायित्व से बच नहीं सकता’’, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 ई-कॉमर्स संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि विक्रेता उपभोक्ताओं के प्रति दायित्वों को पूरा करें।

न्यायालय के पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट बिक्री और बिक्री के बाद की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका को देखते हुए ‘मात्र मध्यस्थ’ के रूप में उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता।

भाषा

नोमान सुरेश

सुरेश


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