पाकिस्तान को रक्षा संबंधी खुफिया जानकारी देने वाले इंजीनियर को नहीं मिली जमानत
पाकिस्तान को रक्षा संबंधी खुफिया जानकारी देने वाले इंजीनियर को नहीं मिली जमानत
मुंबई, आठ मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने युद्धपोतों और पनडुब्बियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी नागरिकों को देने के आरोपी जूनियर सर्विस इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि नौसेना के प्रतिष्ठानों से संबंधित इंजीनियर का यह अपराध गंभीर प्रकृति का है।
इस महीने की शुरुआत में पारित आदेश में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी. मोहिते ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में 14 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है।
आरोपी रवि वर्मा नौसेना, तटरक्षक बल और मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट को सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी क्रासनी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत था। उसे 28 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
ठाणे निवासी रवि वर्मा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच, वर्मा ने भारतीय नौसेना के जहाजों और नौकाओं के नाम तथा स्थानों के बारे में गुप्त और संवेदनशील जानकारी दो पाकिस्तानी नागरिकों को मुहैया कराई थी।
भाषा रवि कांत रवि कांत अविनाश
अविनाश

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