एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने का मामला: पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज
एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने का मामला: पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज
मुंबई, 15 फरवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2021 में ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक की बरामदगी और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या से संबंधित मामलों में पूर्व ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को आरोप मुक्त करने से शनिवार को इनकार कर दिया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों के विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने कहा कि अदालत इस समय शर्मा की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकती कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला कथित तौर पर आरोपियों द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश से संबंधित है और इस चरण में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि गवाहों के साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य गढ़े गए थे।
अदालत बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी।
शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह किसी भी तरह से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज अपराध से जुड़े नहीं हैं। शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए भी कोई मामला नहीं बनाया गया है और केवल संदेह ही पर्याप्त नहीं है।
शर्मा को इस मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अगस्त 2023 में जमानत दे दी।
दक्षिण मुंबई में 25 फरवरी, 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी की बहुमंजिला इमारत ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी खड़ी मिली थी।
जांच के दौरान, व्यवसायी मनसुख हिरन 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में रहस्यमय परिस्थिति में मृत पाए गए। हिरन ने दावा किया था कि चोरी होने से पहले एसयूवी उनके पास थी।
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि शर्मा ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी।
भाषा आशीष माधव
माधव

Facebook



