नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई |

नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:50 PM IST, Published Date : May 13, 2022/8:12 pm IST

ठाणे, 13 मई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को, उसकी 13 वर्ष की बेटी का बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश वी. वी. विरकर ने 45 वर्षीय आरोपी को ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और 25 महीने की सामान्य कैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवरले ने अदालत को बताया कि आरोपी अकसर शराब के नशे में घर आता था और 2017 में मई और दिसंबर के बीच उसने अपनी 13 वर्षीय बेटी का बार-बार बलात्कार किया।

हिवरले ने कहा कि पीड़िता ने बलात्कार के कारण एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी की पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

भाषा यश नरेश

नरेश

 

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