गैंगस्टर छोटा राजन मुंबई की होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी करार |

गैंगस्टर छोटा राजन मुंबई की होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी करार

गैंगस्टर छोटा राजन मुंबई की होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी करार

:   Modified Date:  May 30, 2024 / 02:28 PM IST, Published Date : May 30, 2024/2:28 pm IST

मुंबई, 30 मई (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया।

जया शेट्टी की चार मई 2001 को उनके होटल में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

अदालत आज दिन में राजन की सजा तय कर सकती है।

जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं|

छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहीं जया शेट्टी को गिरोह के दो कथित सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी।

छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन हमले से दो महीने पहले शेट्टी के अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

भाषा मनीषा

मनीषा

 

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