उच्च न्यायालय ने लवासा मामले में पवार परिवार के खिलाफ जांच संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

उच्च न्यायालय ने लवासा मामले में पवार परिवार के खिलाफ जांच संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

उच्च न्यायालय ने लवासा मामले में पवार परिवार के खिलाफ जांच संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: December 16, 2025 / 06:56 pm IST
Published Date: December 16, 2025 6:56 pm IST

मुंबई, 16 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने लवासा हिल स्टेशन परियोजना को कथित तौर पर अवैध रूप से दी गई अनुमति के मामले में शरद पवार और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह याचिका को खारिज करने के पक्ष में हैं।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता नानासाहेब जाधव कोई ऐसा कानूनी प्रावधान पेश करने में विफल रहे जिसके तहत कोई अदालत, अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकती है।

न्यायाधीशों ने जनहित याचिका खारिज करने की बात कही, लेकिन अंततः फैसला सुरक्षित रख लिया, ताकि याचिकाकर्ता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के वकील अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में अदालती फैसलों को प्रस्तुत कर सकें। पीठ ने यह नहीं बताया कि वह फैसला कब सुनाएगी।

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जाधव की याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह शरद पवार, उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले, एवं उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन के निर्माण के लिए कथित तौर पर अवैध अनुमति देने के आरोप में मामला दर्ज करे।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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