महाराष्ट्र में स्कूल परिसरों के पास प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध
महाराष्ट्र में स्कूल परिसरों के पास प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध
मुंबई, 29 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र एफडीए ने स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों तथा उच्च वसा, चीनी और नमक वाले पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा।
आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक स्कूल के रसोई संचालक और स्कूलों में भोजन आपूर्तिकर्ता के पास खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत लाइसेंस होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत राज्य के सभी स्कूलों में और उसके आसपास उच्च वसा, नमक और चीनी (एचएफएसएस) युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मुंढे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘स्कूल परिसर के भीतर और स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक, उच्च वसा, नमक और चीनी (एचएफएसएस) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर एफडीए द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में खाद्य सुरक्षा और पोषण मानकों को लागू करने के लिए 27 जुलाई को एक अनुपालन आदेश जारी किया था, इस कदम से महाराष्ट्र के लगभग 1.08 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग दो करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे।
भाषा शफीक नरेश
नरेश

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