नांदेड़, 21 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने और उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रधान जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में दोषी ठहराए गए माधव रमेश जानोले पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत के कागजात के अनुसार, बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी जानोले, बच्ची को चॉकलेट के लिए पैसे देने के बहाने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। इसमें कहा गया है कि इसके बाद उसने बच्ची कर यौन उत्पीड़न किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
हवाई अड्डे की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आपीसी) के अंतर्गत बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
वेदपाठक ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जानोले को दोषी करार दिया। अदालत ने यह माना कि अभियोजन पक्ष ने जानोले पर लगे आरोपों को साबित कर दिया है। नतीजतन, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
भाषा प्रचेता रंजन
रंजन