महाराष्ट्र : जातीय टिप्पणी के लिए वकील को छह माह की सजा

महाराष्ट्र : जातीय टिप्पणी के लिए वकील को छह माह की सजा

महाराष्ट्र : जातीय टिप्पणी के लिए वकील को छह माह की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: October 14, 2022 4:04 pm IST

ठाणे, 14 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिला की एक अदालत ने जिरह के दौरान एक व्यक्ति के खिलाफ जातीय टिप्पणी करने के लिए अधिवक्ता को छह माह की जेल की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश ए. एस. भागवत ने वकील राजन सालुंके को बुधवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और छह माह जेल की सजा सुनाई। साथ ही 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) रेखा हिवराले ने अदालत से कहा कि शिकायतकर्ता ने पालघर जिले के खारीवली गांव के इस वकील को 2015 में एक लाख रुपये बतौर कर्ज दिये थे, लेकिन वकील ने यह राशि नहीं लौटाई।

उन्होंने कहा, ‘‘जब शिकायतकर्ता उस वकील के कार्यालय में पैसे मांगने गया तो वकील ने शिकायतकर्ता को गालियां दी तथा जातिसूचक टिप्पणी की और इसके बाद मामला दर्ज किया गया था।’’

आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को भूमि विवाद की वजह से झूठे मामले में फंसाया गया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने वैसा अपराध किया है, जिससे समाज का वातावरण खराब होगा और ईर्ष्या बढ़ेगी।

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश


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