महाराष्ट्र:गैर इरादतन हत्या के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कठोर कारावास की सजा, छह बरी
महाराष्ट्र:गैर इरादतन हत्या के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कठोर कारावास की सजा, छह बरी
ठाणे, 25 सितंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने 2017 में एक हमले के बाद एक परिचित की मौत के मामले में एक व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
भिवंडी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन एल काले ने 22 सितंबर को दिए फैसले में मामले के छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने रामशीला फुलकर्ण पासवान (28) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग दो (गैर इरादतन हत्या) के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर उसे चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के तहत पासवान को 2017 से अब तक हिरासत में बिताए गए समय को उसकी सजा में से घटाने का लाभ दिया।
यह मामला 19 अक्टूबर, 2017 का है, जब महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में एक कारखाने में विवाद हुआ था। यह झगड़ा कथित तौर पर बबलू पटेल (मामले में शिकायतकर्ता) और आरोपियों के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर शुरू हुआ था।
पासवान ने कमलेश कुमार पटेल पर लकड़ी से हमला किया और बाद में उनकी मौत हो गई, जबकि बबलू पटेल को हमले में गंभीर चोटें आईं।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय एम मुंधे ने मुकदमे के दौरान 14 गवाहों से पूछताछ की।
साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने पासवान को दोषी करार दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के छह अन्य लोगों को अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
भाषा मनीषा संतोष
संतोष

Facebook



