महाराष्ट्र : नाबालिग से बलात्कार के दोषी युवक को सात साल कठोर कारावास की सजा |

महाराष्ट्र : नाबालिग से बलात्कार के दोषी युवक को सात साल कठोर कारावास की सजा

महाराष्ट्र : नाबालिग से बलात्कार के दोषी युवक को सात साल कठोर कारावास की सजा

:   Modified Date:  March 29, 2023 / 03:20 PM IST, Published Date : March 29, 2023/3:20 pm IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 29 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष अदालत ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत 20 वर्षीय युवक को 2018 में 14 साल की लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश वी. वी. विरकर ने मंगलवार को दोषी पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना 19 जुलाई, 2018 को नवी मुंबई में हुई थी जब आरोपी ने नौंवीं की छात्रा को किसी बात का लालच देकर अपने पास बुलाया था और उससे बलात्कार किया था।

उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत वाशी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कहा कि सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाहों के बयान लिए गए।

भाषा

सुरभि पवनेश

पवनेश

 

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