महाराष्ट्र: नाबालिग को मतदान केंद्र में जाने देने पर अधिकारी, कांस्टेबल पर कार्रवाई के आदेश

महाराष्ट्र: नाबालिग को मतदान केंद्र में जाने देने पर अधिकारी, कांस्टेबल पर कार्रवाई के आदेश

महाराष्ट्र: नाबालिग को मतदान केंद्र में जाने देने पर अधिकारी, कांस्टेबल पर कार्रवाई के आदेश
Modified Date: February 14, 2026 / 11:41 am IST
Published Date: February 14, 2026 11:41 am IST

मुंबई, 14 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने सोलापुर में जिला परिषद चुनाव के एक उम्मीदवार के साथ उसके नाबालिग बेटे को मतदान केंद्र के भीतर जाने की अनुमति देने के मामले में एक मतदान अधिकारी और एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित करने का आदेश दिया है।

सोशल मीडिया पर पिछले सप्ताह वायरल हुए एक वीडियो में 14 वर्षीय लड़का सात फरवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान अकलुज के यशवंत नगर मतदान केंद्र पर अपने पिता के साथ कथित रूप से वोट डालते हुए दिख रहा है।

वीडियो में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के उम्मीदवार अर्जुनसिंह मोहिते पाटिल का बेटा मतदान केंद्र के अंदर उनके बगल में खड़ा होकर ईवीएम का बटन दबाते हुए नजर आ रहा है।

इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी को सोलापुर के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि मतदान कक्ष के भीतर बच्चे को जाने की अनुमति देना चुनाव नियमों का उल्लंघन है।

मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर, चुनाव निकाय ने मतदान केंद्र पर तैनात मतदान अधिकारी अन्ना सावता बुढे और पुलिस कांस्टेबल गजानन सीताराम राजूत द्वारा चुनावी ड्यूटी में लापरवाही पाई है।

इसके बाद आयोग ने दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही जिला प्रशासन को जल्द से जल्द विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने बताया कि इस घटना के संबंध में मोहिते पाटिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिलाधिकारी को मामले की स्थिति पर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

भाषा प्रचेता सुरभि

सुरभि


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