महाराष्ट्र : ठाणे की एक अदालत ने हत्या के आरोप से चार लोगों को बरी किया

महाराष्ट्र : ठाणे की एक अदालत ने हत्या के आरोप से चार लोगों को बरी किया

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  • Publish Date - September 8, 2022 / 05:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

ठाणे, आठ सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिले के ग्रामीण इलाके के चार लोगों को एक स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (कल्याण) शौकर गोरवाडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष शंकर मांग्या पिंगला, यशवंत काले भगत, काशीनाथ भाऊ गवांडा और अन्त्य सोमा पारधी के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

दरअसल, संजय बांगरे (23) का शव 21 सितंबर, 2010 को खर्दी और उम्बरमाली के बीच पटरियों के पास मिला था। पुलिस ने इस मामले की जांच के सिलसिले में चार लोगों को आरोपी बनाया था। यह चारों लोग मृतक संजय बांगरे की पत्नी के रिश्तेदार थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, संजय बांगरे और उसकी 19 वर्षीय पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। संजय की पत्नी के परिवार ने उसे कई बार चेतावनी दी थी।

अदालत की ओर से चारों को दोष मुक्त करने का आदेश 12 अगस्त को पारित किया गया था जिसकी प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई।

भाषा रवि कांत मनीषा

मनीषा