एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी महेश राउत को परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत मिली

एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी महेश राउत को परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत मिली

एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी महेश राउत को परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत मिली
Modified Date: April 3, 2025 / 08:12 pm IST
Published Date: April 3, 2025 8:12 pm IST

मुंबई, तीन अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले के आरोपी महेश राउत को 20 अप्रैल से 16 मई तक विधि परीक्षा में बैठने के लिए बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी।

राउत को मामले में कथित भूमिका के लिए 2018 में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है।

विशेष न्यायाधीश चकोर भाविस्कर ने राउत को मुंबई में बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए जमानत दे दी।

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राउत और 14 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

इससे अगले दिन कोरेगांव भीमा में हिंसा भड़क उठी थी। पुणे पुलिस के अनुसार, सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था।

बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

भाषा जोहेब पारुल

पारुल


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